New Delhi: नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, अबु सोहेल ने दायर की थी याचिका
भाजपा (BJP) से निलंबित नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. सुनवाई के दौरान CJI यू यू ललित (Uday Umesh Lalit) की बेंच ने कहा कि, आपकी याचिका सहज दिखती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.
आपको बात दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को एक टीवी शो (T.V Show) में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का निर्देश देने से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया. अबु सोहेल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि, नूपुर शर्मा के बयान से देश और विश्व भर में माहौल ख़राब हुआ और नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हमारे महान राष्ट्र की छवि कलंकित हुई है.
मोहम्मद आमिर
Sandhya Halchal News